ಅರ್ಥ : ऐसा अपराध जिसमें पुलिस को अदालत के वारंट के बिना ही अपराधी के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज़ करने, उसकी जाँच-पड़ताल करने तथा अपराधी को पकड़ने का अधिकार होता है।
ಉದಾಹರಣೆ :
हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी आदि संज्ञेय अपराध हैं।